खाद्य विभाग द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस को वाहन रिफलिंग करने पर की गई कार्यवाही।

बड़वानी। ( रविन्द्र सोनिस कि खबर ) 8 जुलाई 2026/कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह के निर्देशन में राजस्व विभाग व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कुक्षी रोड नवलपुरा बडवानी पर शिवाजी गैरेज भिलट मंदिर बाईपास बड़वानी में रिफिलिंग मशीन से मारुति वैन क्रमांक MP09 BE 0248 में अवैध रूप से गैस रिफलिंग करते पाए जाने से गैरेज मालिक योगेश पिता शिवाजी खदान मोहल्ला बड़वानी से दो घरेलू गैस सिलेंडर 14.2kg व एक रिफलिंग मशीन तथा मारुति वैन के मालिक महेंद्र पिता शंकर प्रसाद निवासी वृन्दावन कालोनी बडवानी जिला बड़वानी से एक मारुति वैन क्रमांक MP09 BE 0248 जप्त की गई।जप्त सामग्री की कुल कीमत 1,09,400/- की है, जप्त सामग्री में से गैस सिलेंडर व रिफिलिंग मशीन मे. सिद्धाश्रम गैस एजेंसी के सुपुर्दुगी में तथा मारुति वैन पुलिस थाना बडवानी की अभिरक्षा में दी गई।उक्तानुसार अवैध घरेलू गैस रिफिलिंग करने के कारण संबंधितों को उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एवं वितरण बिनिमय आदेश 2000 की कंडिका 4 का स्पष्ट उल्लंघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध होने से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।उक्त जांच में हितेंद्र भावसार तहसीलदार बड़वानी एवं भूरमल वामने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बड़वानी उपस्थित रहे।

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