कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश।

न्यूज़ इंडिया २४

बड़वानी। ( प्रधान संपादक रविन्द्र सोनिस ) 13 अगस्त 2026/मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मध्यप्रदेश शासन, भोपाल का 14 अगस्त 2026 को जिला बड़वानी में भ्रमण प्रस्तावित होने से सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दिनांक को किसी भी प्रकार के यूएवी/ड्रोन की उड़ान को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (144 द.प्र.स) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है ।

• ग्राम तलुन क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है।

• उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मानव रहितयान, ड्रोन एवं अन्य उड़ान उपकरण आदि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।

• केवल प्रशासनिक अनुमति एवं विशेष सुरक्षा कारणों से ही इन गतिविधियों की अनुमति प्रदान की जा सकेगी ।

• आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

• आदेश 14 अगस्त 2026 मध्य रात्रि तक प्रभावशील होगा।

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